Divyang Driving License : सड़क पर अब सरपट गाड़ी दौड़ा सकेंगे इस कैटेगरी के दिव्यांगजन, जानिए किसे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस...?

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 29 Jun 2020 8:30 PM

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Divyang Driving License News : देश के दिव्यांगजन (Divyangjan) भी सड़क पर सरपट गाड़ी की ड्राइविंग (Driving) कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है. सरकार की ओर से अभी हाल ही में मोटर वाहन नियमों (Motor vehicle rules) में बदलाव करने का फैसला किया गया है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के दिव्यांगजनों को भी ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. परिवहन मंत्रालय ओर से जारी हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि अब हल्के (Mild) और मध्यम (Medium) वर्ग के कलर ब्लाइंड (Color blind) लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा. परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में मोटर वाहन नियमों में जरूरी संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की.

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Divyang Driving License News : देश के दिव्यांगजन (Divyangjan) भी सड़क पर सरपट गाड़ी की ड्राइविंग (Driving) कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है. सरकार की ओर से अभी हाल ही में मोटर वाहन नियमों (Motor vehicle rules) में बदलाव करने का फैसला किया गया है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के दिव्यांगजनों को भी ड्राइविंग लाइसेंस देने का प्रावधान किया है. परिवहन मंत्रालय ओर से जारी हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि अब हल्के (Mild) और मध्यम (Medium) वर्ग के कलर ब्लाइंड (Color blind) लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा. परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में मोटर वाहन नियमों में जरूरी संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की.

माइल्ड टू मीडियम कलर ब्लाइंड को आसानी से मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस : मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम-1989 के फॉर्म-1 और फॉर्म-1ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है. इससे माइल्ड टू मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में आसानी होगी.

दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए कई कदम उठा रही सरकार : मंत्रालय ने कहा कि वह ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को परिवहन आधारित सेवाएं विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठा रहा है. बयान में कहा गया है कि ‘दिव्यांगजन’ नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा चुका है. अब कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परामर्श जारी किया जा रहा है.

Also Read: मोटर वाहन विधेयक में किये गये संशोधनों की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गयी

गंभीर कलर ब्लाइंड लोगों को नहीं मिलेगा लाइसेंस : मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गयी थी कि कलर ब्लाइंड नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है. इस बारे में चिकित्सा विशेषज्ञ संस्थानों से राय मांगी गयी. उनकी सिफारिशों के आधार पर माइल्ड टू मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गयी है. हालांकि, गंभीर कलर ब्लाइंड नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसकी अनुमति है.

Posted By : Vishwat Sen

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