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7th Pay Commission: Gratuity में हुआ बड़ा बदलाव, 15 हजार के बेसिक पे पर कितना मिलता है लाभ, समझें पूरी बात

Updated at : 09 Mar 2024 12:02 PM (IST)
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7th Pay Commission

7th Pay Commission| Social Media

7th Pay Commission: सरकार के द्वारा अब ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. अब 25 लाख तक की ग्रेच्युटी राशि पर आयकर देना नहीं पड़ेगा.

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के द्वारा नौकरीपेशा लोगों को एक के बाद-एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है. सरकार के द्वारा अब ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट (Gratuity tax exemption limit increased) को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. अब 25 लाख तक की ग्रेच्युटी राशि पर आयकर देना नहीं पड़ेगा. इससे पहले, चुनावी साल 2019 में टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के लिमिट को सरकार के द्वारा बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दिया गया था. सरकार के द्वारा एक बार फिर से चुनावी साल में ही देश के सबसे बड़े नौकरीपेशा तबके को दिया गया है. हालांकि, बड़ी बात ये है कि आपकी सैलरी पर ग्रेच्युटी कैसे बनती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने ग्रेच्युटी के हकदार हैं? आइये इसमें हम आपकी मदद करते हैं.

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पांच सालों की नौकरी के बाद मिलती है ग्रेज्युटी

किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति को पांच सालों की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलती है. पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एक्‍ट, 1972 के तहत अगर किसी भी सरकारी या गौर सरकारी कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी है तो वहां के कर्मचारी ग्रेच्‍युटी के हकदार होंगे. हालांकि, ‍इसमें भी बदलाव की संभावना जतायी जा रही है. जैसे कर्मचारियों को एक साल में ग्रेच्‍युटी दी जा सकती है. सरकार के द्वारा न्यू वेज कोड में इसे लेकर चर्चा की जा रही है. अगर, ऐसा होता है तो करोड़ों की संख्या में कर्मचारियों जो सरकारी या प्राइवेट संस्थान में काम कर रहे हैं, उनके बड़ा फायदा होगा. बता दें कि ग्रेच्‍युटी का पैसा कर्मचारी को तब मिलता है, जब कर्मचारी या तो रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं. अगर, किसी कारण से कर्मचारी की मौत या किसी दुर्घटना का शिकार होने पर नौकरी छोड़ना पड़ता है तो ग्रेच्‍युटी का पैसा नॉमिनी को मिलता है.

15 हजार पर कितना मिलेगा ग्रेच्‍युटी

कर्मचारियों के ग्रेच्‍युटी की गणना दो तरह से होती है. एक जो कर्मचारी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत आते हैं, दूसरे वो जो ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं. ऐसे में अगर आपकी बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये हैं तो उस हिसाब से आखिरी वेतनxनौकरी की अवधिx15/26 के फॉर्मूला के हिसाब से 15000x7x15/26= 60,577 रुपये होती है.

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Madhuresh Narayan

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Madhuresh Narayan is a contributor at Prabhat Khabar.

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