नई दिल्ली : नये कंपनी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी है. इस नये कंपनी कानून के अस्तिस्त में आने के बाद देश में उद्योगों के लिए बनाया गया करीब छह दशक पुराना कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.सरकारी अधिकारियों ने बताया कि कंपनी विधेयक-2013 को 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की मंजूरी मिल गयी.
नया कंपनी कानून देश में कंपनी नियामक और परिचालन के तरीको में व्यापक परिवर्तन प्रदान करेगा. इस विधयेक को एक माह पहले ही संसदीय मंजूरी मिल चुकी है. नया विधेयक कंपनी कानून 1956 का स्थान लेगा.कंपनी मामलों का मंत्रलय फिलहाल इस विधेयक के नये नियम एवं कानून तैयार कर रहा है.
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