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रिलायंस कंपनी को मुंबई मेट्रो के यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने की मिली अनुमति

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज रिलायंस इंफ्रास्टक्चर नीत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेट्रो यात्रियों के लिए बढाये गये किराये पर रोक नहीं लगाई और केंद्र द्वारा नियुक्त समिति से अप्रैल के अंत तक किराये के मुददे पर फैसला करने के लिए कहा. न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज रिलायंस इंफ्रास्टक्चर नीत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेट्रो यात्रियों के लिए बढाये गये किराये पर रोक नहीं लगाई और केंद्र द्वारा नियुक्त समिति से अप्रैल के अंत तक किराये के मुददे पर फैसला करने के लिए कहा.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) से किराया बढोत्तरी के कारण उसके पास आने वाली राशि का 50 प्रतिशत हर सप्ताह शीर्ष अदालत की रजिस्टरी में जमा करने को कहा. पीठ ने कहा कि किराया तय करने वाली समिति प्रक्रियाओं, कानून और नियमों का पालन करेगी.

जब तक समिति इस मुददे पर कोई फैसला नहीं करती, एमएमओपीएल और याचिकाकर्ता (मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण) बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बढा हुए किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं. पीठ ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की.

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