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SAT ने ने खारिज किया DLF के खिलाफ SEBI का आदेश

मुंबई : रीयल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज डीएलएफ को एक बडी राहत देते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कंपनी के खिलाफ सेबी के उस आदेश को आज निरस्त कर दिया जिसमें कंपनी और इसके छह शीर्ष कार्यकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार पर तीन साल के लिए रोक लगायी गयी थी. न्यायाधिकरण का फैसला […]

मुंबई : रीयल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज डीएलएफ को एक बडी राहत देते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कंपनी के खिलाफ सेबी के उस आदेश को आज निरस्त कर दिया जिसमें कंपनी और इसके छह शीर्ष कार्यकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार पर तीन साल के लिए रोक लगायी गयी थी.

न्यायाधिकरण का फैसला आने के तुरंत बाद कंपनी का शेयर करीब आठ प्रतिशत तक उछल गया. बंबई शेयर बाजार में दोपहर में डीएलएफ का शेयर 7.75 प्रतिशत बढकर 160.5 रुपये पर कारोबार कर रहा था. सैट का फैसला आने के बाद डीएलएफ ने एक बयान जारी कर कहा, ‘हम इस आदेश का स्वागत करते हैं और देश की न्यायिक व्यवस्था में हमारी पूरी आस्था है.

हम आदेश का अध्ययन करने की प्रक्रिया में हैं और इसके बाद मामले में टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे.’ गौरतलब है कि सेबी ने कंपनी के 2007 में जारी आईपीओ में तथ्यात्मक सूचना को जानबूझकर दबाने का दोषी पाने के बाद पिछले साल अक्तूबर में यह आदेश पारित किया था.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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