नयी दिल्ली : दस महीने जांच के बाद सीबीआइ ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के खिलाफ मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर करने का निर्णय किया है. जांच एजेंसी को इस मामले में कोई प्रमाण नहीं मिल सके.
सीबीआइ ने इन दोनों के खिलाफ पिछले साल अक्तूबर में मामला दर्ज किया था. जांच एजेंसी का आरोप था कि पारख ने ‘बिना किसी वैध कारण या परिस्थितियों में बदलाव के’ और ‘अनुचित पक्ष’ लेते हुए कुछ माह के भीतर ही हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन खारिज करने का निर्णय बदल दिया था.
यह एफआइआर 2005 में तालाबीरा-2 और 3 ब्लॉक के आवंटन से जुडा था. सूत्रों ने कहा कि जांच में सीबीआइ ने पाया कि पारख ने ‘किसी चीज के बदले अनुचित पक्ष नहीं’ लिया और हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन में कोई गड.बडी नहीं की की थी.
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