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सेबी के पास सहारा संबंधी रिफंडल के दवों की बाढ़

नयी दिल्ली : सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए लौटान के बहु-चर्चित में बाजार नियामक सेबी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गयी है. उसे रिफंड आवेदनों की बाढ़ से निपटना पड़ रहा है. ऐसे आधे से अधिक आवेदनों के साथ जरुरी कागजात और विवरण नहीं दाखिल किए गए […]

नयी दिल्ली : सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए लौटान के बहु-चर्चित में बाजार नियामक सेबी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गयी है. उसे रिफंड आवेदनों की बाढ़ से निपटना पड़ रहा है. ऐसे आधे से अधिक आवेदनों के साथ जरुरी कागजात और विवरण नहीं दाखिल किए गए हैं. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वास्तविक निवेशकों की पहचान कर उनका धन वापस करने की प्रक्रिया पिछले महीने से शुरु की है. उसके बाद से इसके लिए आवेदनों की भरमार हो गई है.

जानकार सूत्रों ने बताया कि सेबी को बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. पर इनमें से अधिकतर के साथ आवश्यक ब्योरे या दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं. बहुत से आवेदनों में बैंक खाते संबंधी जानकारी तक नहीं दी गयी है और न ही आवेदक के पते का प्रमाण है. बहुत से आवेदकों में पैन की भी जानकारी नहीं दी गयी है. हालांकि रिफंड के लिए पैन की जानकारी अनिवार्य नहीं है.

पैन की जानकारी देना सिर्फ उन आवेदकों के लिए आवश्यक है जो ऐसे भुगतान के लिए टीडीएस (स्नेत पर कर में कटौती) की छूट का दावा कर रहे हैं. पर सभी दावेदारों के लिए अपना बैंक खाता संख्या बताना अनिवार्य है. सेबी ने कहा कि वह वास्तविक ग्राहकों के बैंक खाते में सीधे धन का अंतरण करेगा और बगैर बैंक खाते की जानकारी के रिफंड नहीं किया जा सकता. कर छूट के लिए आवेदकों को तय फार्मैट में अतिरिक्त जानकारियां देनी हैं जिसमें उनकी अन्य स्नेत से आय और निवेश का ब्योरा भी शामिल है.

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