Ranchi शाखा समेत SBI के 29 Branches में एक मार्च से तीन चरणों में बेचा जायेगा Electoral Bond

Updated at : 28 Feb 2019 5:26 PM (IST)
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Ranchi शाखा समेत SBI के 29 Branches में एक मार्च से तीन चरणों में बेचा जायेगा Electoral Bond

नयी दिल्ली : सरकार ने आम चुनावों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक को मार्च, अप्रैल और मई महीने में चुनावी बॉन्ड की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की है, ताकि राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे में पारदर्श‍िता लायी जा सके. इसे भी देखें : […]

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नयी दिल्ली : सरकार ने आम चुनावों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक को मार्च, अप्रैल और मई महीने में चुनावी बॉन्ड की बिक्री करने की मंजूरी दे दी है. सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए शुरू की है, ताकि राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे में पारदर्श‍िता लायी जा सके.

इसे भी देखें : ‘कालेधन को सफेद करने का सबसे बड़ा अड्डा साबित होगा चुनावी बाॅन्ड’

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को मार्च, अप्रैल और मई महीने में झारखंड की राजधानी रांची समेत अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गयी है. एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.

वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह बॉन्ड बिक्री तीन चरणों में होगी. पहले चरण की बिक्री 1 से 15 मार्च, दूसरे चरण की बिक्री 1 से 20 अप्रैल और तीसरे दौर की बिक्री 6 से 15 मई को होगी. आगामी आम चुनाव अप्रैल-मई में होने हैं. चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से अगले पंद्रह दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है, तो राजनीतिक दल को इसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा.

बयान में कहा गया है कि किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किये गये चुनावी बॉन्ड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जायेगा. एसबीआई की विभिन्न शहरों की जिन 29 शाखाओं को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनमें नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, रांची और बेंगलुरू शामिल हैं.

योजना के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्‍यक्ति जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो, चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है. ऐसे राजनीतिक दल जिसने पिछले आम चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक फीसदी से कम मत प्राप्‍त नहीं किये हों, चुनावी बॉन्ड प्राप्‍त करने के पात्र होंगे.

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