Traffic Challan Fine Full Detail: यातायात नियमों का करें पालन, नहीं तो जेब के साथ जान पर भी आफत!

Traffic Challan Fine Full List: अगर आपने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना है तो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आप पर 500 रुपये का जुर्माना ठोक दे, और अगर कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका है और आप फिर भी कार या बाइक चलाते हुए पकड़े जाएं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है.

अगर आप जेब्रा क्रॉस को ना ध्यान देते हुए अपने वाहन को उससे आगे लाकर खड़ा कर देते हैं तो इसे सामान्य यातायात नियम उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा और इसके लिए 500 रुपये तक फाइन किया जा सकता है.

सड़क विनियम उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में सड़क विनियमों को और अधिक सख्त बनाया गया है.

ट्रैफिक अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में ट्रैफिक अधिकारियों के आदेशों का पालन करने के लिए वाहन चालकों को अधिक जिम्मेदार ठहराया गया है.

बिना RC के वाहन का उपयोग करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में बिना RC के वाहन चलाने पर सजा बढ़ा दी गई है. RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वाहन के मालिक और उसके विवरण को प्रमाणित करता है. बिना RC के वाहन चलाना अवैध है क्योंकि यह वाहन की पहचान और मालिक के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है.

बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में बिना DL के वाहन चलाने पर सजा बढ़ा दी गई है. DL एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वाहन चालक की योग्यता को प्रमाणित करता है. बिना DL के वाहन चलाना अवैध है क्योंकि यह यह दर्शाता है कि वाहन चालक को सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान नहीं है.

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रद्द होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में DL रद्द होने के बाद भी वाहन चलाने पर सजा बढ़ा दी गई है. DL रद्द होने के बाद भी वाहन चलाना अवैध है क्योंकि यह यह दर्शाता है कि वाहन चालक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है और वह सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के योग्य नहीं है.

लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत लगाया जाता है. इस अधिनियम में ओवरस्पीडिंग पर जुर्माने को बढ़ा दिया गया है. LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल में कार, जीप, ट्रक, बस आदि शामिल हैं. इन वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. यदि कोई LMV चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक तेजी से चला रहा है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपये का चालान होगा. इसके अलावा 6 महीने की सजा भी हो सकती है. ज्यादा सीरियस मामलों में जुर्माना और जेल, दोनों एक साथ हो सकते हैं. इससे पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान होता था
Also Read: Harshad Mehta Car Collection: हर्षद मेहता की Lexus LS400 जो बनी उसके पतन का कारण!प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Abhishek Anand
'हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं, कलम से वार करते हैं'....टीवी और वेब जर्नलिज्म में अच्छी पकड़ के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव. झारखंड की राजनीतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में रिपोर्टिंग. राजनीतिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता का शौक.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




