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दिलीप घोष को बर्दवान की अदालत से मिली जमानत, जानें क्यों मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होना पड़ा भाजपा अध्यक्ष को

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पूर्वी बर्दवान जिले की एक अदालत ने जमानत मिल गयी है. भाजपा प्रदेश प्रमुख को पुलिस को लेकर कथित घृणित टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार बंद्योपाध्याय ने दो हजार रुपये के मुचलके पर गुरुवार को जमानत दी.

बर्दवान : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पूर्वी बर्दवान जिले की एक अदालत ने जमानत मिल गयी है. भाजपा प्रदेश प्रमुख को पुलिस को लेकर कथित घृणित टिप्पणी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार बंद्योपाध्याय ने दो हजार रुपये के मुचलके पर गुरुवार को जमानत दी.

भाजपा सांसद के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर कर दिया गया है. उन्होंने श्री घोष को जमानत देने की गुजारिश की और कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश प्रमुख हैं तथा लोकसभा के सदस्य हैं. वह इस मामले में अदालत में पेश हो चुके हैं.

राज्य सरकार के वकील ने भी अदालत को बताया कि मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है. यह मामला जिले के रैना में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राज्य पुलिस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

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जज ने उत्तर 24 परगना जिला की विशेष अदालत में मामले को स्थानांतरित करने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के आग्रह को भी मंजूरी दे दी. हर जिले में विशेष अदालतें सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गयी है.

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Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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