Prayagraj News: VHP नेता नंदकिशोर रूंगटा अपहरण मामले में महावीर का बयान दर्ज, मुख्तार अंसारी हैं आरोपी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Oct 2021 9:46 AM

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एमपीएमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव के समक्ष एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और वीरेंद्र कुमार सिंह ने महावीर प्रसाद रुंगटा का बयान दर्ज कराया.

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Prayagraj News: विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला कारोबारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले में शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ वादी महावीर प्रसाद रुंगटा ने बयान दर्ज कराया. एमपीएमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव के समक्ष एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और वीरेंद्र कुमार सिंह ने महावीर प्रसाद रुंगटा का बयान दर्ज कराया.

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एक माह पूर्व अदालत ने मुख्तार अंसारी की ओर से दी गई, डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर आरोप तय किए थे. जिसके बाद मुख्तार अंसारी ने आरोपों से इंकार करके कोर्ट से गवाहों को परीक्षित कराए जाने की मांग की थी, जिसे एमपीएमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष से गवाहों को पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद शुक्रवार को महावीर प्रसाद रुंगटा ने कोर्ट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया. दूसरी ओर इस मामले में तकनीकी कारणों के चलते मुख्तार अंसारी की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हो सकी.

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बता दें वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना में नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने एक दिसंबर 1997 को एफआईआर दर्ज कराई थी. उसमें जिक्र था कि 5 नवंबर 1997 को शाम पांच बजे टेलीफोन पर मुख्तार ने धमकी दी थी कि उन्होंने भाई नंदकिशोर रुंगटा अपहरण मामले में पुलिस का सहयोग किया तो उन्हें भी बम से उड़ा दिया जाएगा. इसी मामले में महावीर रुंगटा ने बयान दर्ज कराया है.

(रिपोर्ट: एसके इलाहाबादी, वाराणसी)

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