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हत्या के मामले में सभी अभियुक्त पाये गये दोषी

बक्सर : सदोष मानव वध की धारा 304 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार सिंह कांड में संलिप्त सभी नौ अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 24 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें की राजपुर थाना के इस्माइलपुर गांव में 16 जुलाई 2009 को उसी गांव […]

बक्सर : सदोष मानव वध की धारा 304 के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार सिंह कांड में संलिप्त सभी नौ अभियुक्तों को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 24 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा.

बताते चलें की राजपुर थाना के इस्माइलपुर गांव में 16 जुलाई 2009 को उसी गांव के रहने वाले नौ लोगों ने मिलकर मुन्ना सिंह की पत्नी राजेश्वरी देवी को लात मुक्कों से मार कर घायल कर दिया था. जिसका बाद में इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी.
उक्त मामले को लेकर मृतका के पति मुन्नू सिंह ने उसी गांव के रहने वाले हैं महेंद्र सिंह, श्रीनिवास सिंह, ज्वाला सिंह उर्फ बीपी सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ टाना सिंह, सोना सिंह, करण सिंह, सालिक सिंह, दल सिंगार सिंह एवं धनजी सिंह के खिलाफ राजपुर थाना में कांड संख्या 61 सन् 2009 दर्ज कराया था. पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था.
लेकिन गुरुवार को न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा कि उक्त मामला भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत पाया जाता है. घटना के बाद मृतका के पति ने पुलिस को बताया था कि घटना की शाम 5 बजे वह मैदान में जा रही थी जहां सभी अभियुक्तों ने मजमा बनाकर सामान्य आशय से उसे घेर लिये तथा लात मुक्कों से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुनवाई में कुल 7 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी, जहां दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत दोषी पाया.

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