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रांची : क्रशर संचालक सहित पांच आरोपी चोरी व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दोषी
सीआइडी के अधिकारियों ने रिमांड के लिए दिया आवेदन रांची : पाकुड़ जिला के मालपहाड़ी ओपी में चौकीदार से मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कागजात की चोरी के केस में सीआइडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है. सीआइडी ने होबी शेख उर्फ हबीबुल शेख, अजहर इस्लाम, सोनल कुमार, मोदेशर उर्फ दानू और क्रशर […]
सीआइडी के अधिकारियों ने रिमांड के लिए दिया आवेदन
रांची : पाकुड़ जिला के मालपहाड़ी ओपी में चौकीदार से मारपीट, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कागजात की चोरी के केस में सीआइडी ने अनुसंधान पूरा कर लिया है. सीआइडी ने होबी शेख उर्फ हबीबुल शेख, अजहर इस्लाम, सोनल कुमार, मोदेशर उर्फ दानू और क्रशर के संचालक अली अकबर के खिलाफ लगे आरोप को सही पाया है.
मामले में सीआइडी के अफसरों ने अली अकबर को रिमांड पर लेने का आदेश दिया है.जिसके बाद रिमांड के लिए आवेदन दिया गया है. केस चौकीदार शंकर प्रसाद की शिकायत पर 13 अक्तूबर 2017 को दर्ज हुआ था. केस बाद में सीआइडी को ट्रांसफर कर दिया गया था. इस केस में अली अकबर ने खुद को निर्दोष बताते हुए घटना वाले दिन पश्चिम बंगाल में होने की जानकारी दी थी. लेकिन सीआइडी को उसके निर्देश पर घटना को अंजाम देने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं. इसलिए सीआइडी ने अली अकबर को भी दोषी पाया है.
सीआइडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार घटना के दिन अली अकबर को छोड़ चार अन्य आरोपी अली अकबर के क्रशर पहुंचे थे. क्रशर के कार्यालय को पुलिस ने पहले ही सील कर दिया था और सुरक्षा के लिए चौकीदार की तैनाती की गयी थी. लेकिन चारों आरोपियों ने चौकीदार के साथ मारपीट की और कार्यालय के सील को तोड़ को वहां से कागजात और अन्य सामान लेकर चले गये थे.
साथ ही चौकीदार को दो लाख रुपये रिश्वत देने का प्रयास किया गया था. चौकीदार को दो लाख रुपये देकर सामान किसी भी हालत में लाने का निर्देश भी अली अकबर ने ही चारों आरोपियों को दिया था. सीआइडी ने जांच रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि यह घटना विशुद्ध रूप से डकैती की है. लेकिन केस के अनुसंधानक को इस बिंदु पर और साक्ष्य जुटाने के लिए निर्देश दिया गया है.
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