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Bihar Unlock 4.0 Guidelines: बिहार में लॉकडाउन खत्म, जानें अनलॉक-4 को लेकर क्या है अपडेट…

Bihar Unlock 4.0 Guidelines पटना: बिहार में रविवार को अनलॉक-3 की सीमा समाप्त हो गई. जिसके बाद राज्य में अनलॉक-3 के तहत लागू नियम समाप्त हो गए है. साथ ही सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी किया गया अनलॉक- 4 का आदेश प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के तहत यह स्वत: लागू हो चुका है.

Bihar Unlock 4.0 Guidelines पटना: बिहार में रविवार को अनलॉक-3 की सीमा समाप्त हो गई. जिसके बाद राज्य में अनलॉक-3 के तहत लागू नियम समाप्त हो गए है. साथ ही सोमवार से प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी किया गया अनलॉक- 4 का आदेश प्रभावी हो गया है. केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के तहत यह स्वत: लागू हो चुका है.

केंद्र सरकार का आदेश लागू  

दरअसल रविवार को समाप्त हो रहे अनलॉक-3 के बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुमति लेकर ही अगले कदम को प्रभावी बना सकती है. इस तरह केंद्र द्वारा लागू नियम ही पूरे प्रदेश में लागू रहेंगे. राज्य सरकार केंद्र से आदेश लेकर ही कुछ बदलाव इसमें कर सकती है.

21 सितंबर से ये नियम लागू 

केंद्र द्वारा लागू किए गए अनलॉक- 4 के नियम 1 से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे. जिसके तहत राज्य या इससे बाहर आनेजाने पर कोई रोक नहीं है. वहीं 21 सितंबर सेकिसी भी सामाजिक, अकादमिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन जैसे क्षेत्रोंको अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी में चालू किया जा सकेगा.

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शादी समारोह व अंतिम संस्कार के नियम में बदलाव 

इस गाइडलाइन के तहत शादी समारोह व अंतिम संस्कार के दौरान बने नियमों में बदलाव किया गया है. 21 सितंबर से शादी में 50 लोगों की जगह अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं अंतिम संस्कार में भी 20 के बदले 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. 20 सितंबर तक इसमें कोई बदलाव लागू नहीं होगा.

स्कूल-कॉलेजों के लिए ये नियम रहेंगे लागू 

अनलॉक -4 की गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल-कॉलेजों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है. हालांकि 21 सितम्बर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं. वहीं कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को शैक्षणिक सलाह के लिए स्कूल जाने की छूट दी गई है. लेकिन उन्हें इसके लिए अपने अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं, ये सेवाएं अभी बंद

नए गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, थिएटर को बंद ही रखने का फैसला लिया गया है. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे. वहीं कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गई है. यहां पहले की तरह ही सारी पाबंदी लागू रहेगी.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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