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Mgnrega Jharkhand News : मनरेगा मजदूर की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 75 हजार, दुर्घटना में विकलांग होने पर 37 हजार रूपये, जानें क्या है नया प्रावधान

इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिलों के डीडीसी को पत्र के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है.

Mgnrega Jharkhand Latest Update रांची : राज्य के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक मौत होने पर 75 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है. यह राशि उनके आश्रितों को दी जायेगी. वहीं दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपये व सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिये जायेंगे. मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा में डूब कर मरने पर आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया जायेगा.

इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिलों के डीडीसी को पत्र के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है.

पत्र में कहा गया है कि अधिकतम 65 वर्ष तक के जिन मजदूरों ने किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया है, उन्हें उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ मिलेगा.

सचिव ने डीडीसी से मांगी सूची

सचिव ने सभी जिले के डीडीसी को एक सप्ताह में ऐसे मृत मजदूरों के साथ ही दुर्घटना से पीड़ित श्रमिकों को चिह्नित कर विभाग को सूची देने का निर्देश दिया है. यह भी निर्देश है कि ऐसी घटना होने पर 24 घंटे में आश्रितों या पीड़ितों को राशि उपलब्ध करायी जाये.

यह प्रावधान किया गया है

  • दुर्घटना में मृत्यु अथवा अप्राकृतिक मृत्यु (हत्या सहित) होने अथवा स्थायी रूप से विकलांग होने या अंग भंग हो जाने पर 75,000 रुपये का भुगतान

  • दुर्घटना में आंशिक विकलांग होने पर 37,500 रुपये दिये जायेंगे

  • सामान्य मृत्यु होने पर आश्रितों को होगा 30,000 रुपये का भुगतान

Posted By : Sameer Oraon

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