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सृजन घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, फरार घोषित कर स्थायी वारंट जारी किया

सृजन घोटाला मामले में आरोपी केपी रमैया, अमित कुमार व रजनी प्रिया की उपस्थिति के लिए विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. फिर धारा 82 एवं 83 की प्रक्रिया जारी करने के पश्चात भी जब सीबीआइ इन तीनों को कोर्ट में पेश करने पर विफल रही तो अंत में इन्हें फरार घोषित किया गया.

पटना: सृजन घोटाला की सुनवाई कर रही सीबीआइ की विशेष अदालत ने अरबों रुपये के सृजन घोटाला से संबंधित विशेष वाद (संख्या-12/20 ,आरसी 14 ए/17) में सेवानिवृत्त आइएएस केपी रमैया, अमित कुमार व रजनी प्रिया को मामले में फरार दिखाते हुए गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी कर दिया है. विशेष कोर्ट ने उक्त आदेश सीबीआइ द्वारा कुर्की जब्ती के तामिला रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात पारित किया है.

गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल 83 की प्रक्रिया के तामिला रिपोर्ट पर व जांच करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए अनुसंधानकर्ता के खिलाफ सीबीआइ एसपी व आइजी को पत्र लिखा है. कोर्ट ने सीबीआइ को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में विफल रहने और केपी रमैया की संपत्ति की कुर्की जब्ती करने की रिपोर्ट में यह लिखा कि वे अपनी अचल संपत्तियों को स्थानांतरित कर रहे हैं. उनको गिरफ्तार करने के बजाये उनकी संपत्तियों को जांच करना सीबीआइ की विफलता है.

केपी रमैया, रजनी व अमित कुमार फरार घोषित

गौरतलब है कि सीबीआइ ने अनुसंधान के पश्चात इस मामल में कुल 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें से 13 अभियुक्त जेल में बंद हैं और बाकी अभियुक्तों को जमानत मिली हुई है. चार अभियुक्त सनत कुमार झा, विजय कुमार, जीबी पांडा व रंजीत कुमार पाल की गिरफ्तारी पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है. केपी रमैया, अमित कुमार व रजनी प्रिया की उपस्थिति के लिए विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. फिर धारा 82 एवं 83 की प्रक्रिया जारी करने के पश्चात भी जब सीबीआइ इन तीनों को कोर्ट में पेश करने पर विफल रही तो अंत में इन्हें फरार घोषित किया गया.

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