36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

छह दिनों के लिए जेल जायेंगे राजपाल यादव !

नयी दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव को एक कारोबारी से लिए पैसे वापस नहीं करने के मामले में शेष बची छह दिन की जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका पर संज्ञान लेने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पिछली फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर विफल होने […]

नयी दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव को एक कारोबारी से लिए पैसे वापस नहीं करने के मामले में शेष बची छह दिन की जेल की सजा काटनी होगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उनकी उस याचिका पर संज्ञान लेने से मना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पिछली फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर विफल होने की वजह से वह पैसे अदा नहीं कर सकते.

यादव ने जवाब दिया कि भुगतान के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने कहा, ‘‘आगे कोई दलील नहीं…हम आपको छह महीने जेल भेजने के बारे में सोच रहे थे.’ हास्य अभिनेता ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख कर दिल्ली उच्च न्यायालय को चुनौती दी थी जिसमें उनको 2013 में मिली 10 दिन के जेल की सजा में बची छह दिन की सजा को काटाने के लिए समर्पण करने के लिये कहा गया था.
यादव ने तीन दिसंबर, 2013 से छह दिसंबर, 2013 तक चार दिनों के जेल की सजा काटी थी और उस समय उच्च न्यायालय ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। गलत हलफनामा देने पर उनको 10 दिन जेल की सजा दी गई थी.आज की सुनवाई के दौरान यादव के वकील ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल के पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म ‘भोपाल: ए प्रेयर फॉर रेन’ बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई.
बीते 25 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने बार बार हलफनामा देने के बावजूद पैसे का भुगतान नहीं करने को लेकर याद की खिंचाई की थी और कहा था कि उनका व्यवहार समझ से परे है.उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2013 में एक न्यायाधीश वाली पीठ की ओर से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा. दिल्ली आधारित कारोबारी एम जी अग्रवाल ने अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ पांच करोड रुपये के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने पर मामला दर्ज कराया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें