कराची : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को एक अदालत ने बलूच राष्ट्रवादी नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में 19 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.
निजी पेशी से छूट की मुशर्रफ की अपील को खारिज करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने प्रांतीय सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 19 मई को 70 वर्षीय मुशर्रफ की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हत्या मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सुनने के बाद मुशर्रफ अदालत में निजी पेशी से छूट की अपील कर सकते हैं.
शक्तिशाली कबाइली नेता बुगती डेरा बुगती में वर्ष 2006 में चलाए गए सुरक्षा अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे. इस मामले में आरोपपत्र दायर हो चुका है लेकिन सुनवाई अभी तक शुरु नहीं हो सकी क्योंकि मुशर्रफ अभियोग के लिए कभी अदालत में पेश नहीं हुए.