आरटीआइ आपको इतनी ताकत देता है कि अकेला आदमी भी घूस को घूंसा मार सकता है. इतना ही नहीं, सरकार को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर भी कर सकता है, अगर वह जनहित और राष्ट्रहित के खिलाफ है, लेकिन एक सवाल बार-बार पूछा जाता कि आरटीआइ एक्टिविस्ट ऐसा करने में कितने सुरक्षित हैं? वे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें?
हमलों से बचने के उपाय
यह सच है कि अकेले झारखंड या बिहार ही नहीं, पूरे देश में आरटीआइ एक्टिविस्टों पर हमले हुए हैं. बिहार में पांच और झारखंड में चार आरटीआइ एक्टिविस्टों की हत्या कर दी गयी. झूठे मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा. ऐसा इसलिए हुआ है कि आरटीआइ एक्टिविस्ट दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरह संगठित नहीं हैं और आरटीआइ का इस्तेमाल किसी भी दूसरे सामाजिक हस्तक्षेप से बड़ा असरदार है.
जब भी ऐसे किसी विषय की जानकारी आपको निकालनी हो, जिसमें आपको खतरा हो सकता है, तो वहां सीधा अपने नाम से आवेदन न डालें. ऐसे व्यक्ति से आवेदन डलवायें, जो उस इलाके में नहीं रहता है. दूसरा उपाय यह है कि एक ही विषय पर दस-बीस लोग अलग-अलग आवेदन डालें. इससे यह होगा कि अगर फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोई सोचेगे, तो कितने लोगों को फंसायेगा? यह प्रयोग सफल रहा है. ओड़िशा के पुरी जिले के बहराना और कुनंगा गांव में पानी की किल्लत थी. इसमें वहां का प्रशासन दोषी था. कोई एक व्यक्ति आगे आने का साहस नहीं कर रहा था. तब वहां की 108 महिलाओं ने आरटीआइ का आवेदन डाला. प्रशासन को उन गांवों में पानी पहुंचाना पड़ा. यह प्रयोग एक मिसाल भी बन गया.
ऐसे बनायें सूचना का आवेदन
आप सादे कागज पर हाथ से लिख कर या कंप्यूटर से टंकित कर आवेदन तैयार कर सकते हैं. केंद्रीय कानून में ऐसे किसी प्रपत्र का प्रावधान नहीं है. मधुरी भादुरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकार के मुकदमे में केंद्रीय सूचना आयोग ने भी यह कहा है कि अधिनियम की धारा-6(क) में किसी आवेदन प्रपत्र तय नहीं किया गया है. इसलिए सादे कागज पर लिख कर दिये गये आवेदन को भी स्वीकार करना है. आप बीपीएल परिवार के सदस्य हैं, तो सूचना मांगने के लिए कोई शुल्क नहीं देना गया और इस परिवार के नहीं हैं, तो दस रुपये शुल्क के तौर देने होंगे.
सूचना आवेदन का प्रारूप
सेवा में
जन सूचना अधिकारी
विषय – सूचना का अधिकार के तहत सूचना हेतु आवेदन
कृप्या निम्नलिखित सूचना प्रदान करें-
झारखंड सरकार के ….विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कौन-कौन सी शक्तियां प्रदान की हैं, इसकी सूचना प्रदान करें.
उक्त आलोक में हमारी पंचायत समिति/ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को कौन-कौन से काम सौंपे गये हैं, इसकी सूची एवं कितना कोष सौंपा गया है, इसकी सूचना प्रदान करें.
उक्त आलोक में पंचायत समिति / ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को जो कर्मी सौंपे गये हैं, उनकी सूची प्रदान करें.
नियमानुसार उन कर्मियों को आकस्मिक अवकाश, उपस्थिति प्रमाणपत्र किससे लेना है और उनमें से किन-किन कर्मियों ने अबतक इसका अनुपालन किया तथा किन लोगों ने नहीं किया, इसकी सूचना प्रदान करें.
आवेदन के साथ दस रुपये नकद/पोस्टर आर्डर संलग्न है. या – मैं बीपीएल श्रेणी में हूं. कृपया मुङो नि:शुल्क सूचना प्रदान करें.
हस्ताक्षर, नाम, पता
प्रथम अपील का प्रारूप
सेवा में
प्रथम अपीलीय अधिकारी
विषय – सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील
महाशय,
निवेदन है कि मैंने दिनांक.. को जनसूचना पदाधिकारी,.. के पास सूचना हेतु एक आवेदन जमा किया था, जिसकी पावती संलगA है. साथ में दस रुपये का आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर/नगद भी जमा किया था. लेकिन 30 दिन बीत जाने के बावजूद मुङो सूचना नहीं दी गयी. या- मुङो अधूरी एवं भ्रामक सूचना मिली.
अत: आपसे अनुरोध है कि मुझें वांछित सूचना दिलाने का कष्ट करें.
हस्ताक्षर, नाम, पता
द्वितीय अपील का प्रारूप
सेवा में,
मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड राज्य सूचना आयोग
इंजीनियरिंग होस्टल नं़-2, धुर्वा, रांची (झारखंड)
विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील.
जनसूचना अधिकारी जिनके खिलाफ अपील है – …
महाशय,
निवेदन है कि मैंने दिनांक ..को जनसूचना पदाधिकारी, .. के पास सूचना हेतु एक आवेदन जमा किया था, जिसकी पावती संलगA है. साथ में दस रुपये का आवेदन शुल्क पोस्टल आर्डर/नकद भी जमा किया था. लेकिन 30 दिन बीत जाने के बावजूद मुङो सूचना नहीं दी गयी. या – मुङो अधूरी एवं भ्रामक सूचना मिली. तब मैंने दिनांक .. को प्रथम अपील दायर की, जिसकी प्रतिलिपि संलगA है.
इसके बाद भी मुङो सूचना नहीं मिली या अधूरी/भ्रामक सूचना दी गयी. जनसूचना पदाधिकारी द्वारा दी गयी अस्पष्ट, अधूरी, भ्रामक एवं गलत सूचना का विवरण.
मेरे द्वारा मांगी गयी सूचना जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना अधूरी/भ्रामक होने के संबंध में मेरा पक्ष
1
2
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अत: आपसे अनुरोध है कि मुङो वांछित सूचना दिलाने का कष्ट करें. साथ ही सूचना कानून को पालन नहीं करने के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्घ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उचित कार्रवाई की जाये.
शपथ पत्र
मैं अभिप्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपयरुक्त तथ्य सत्य हैं.
विश्वासभाजन
हस्ताक्षर, नाम, पता
संलग्न- सूचना आवेदन, पोस्टल ऑर्डर, प्रथम अपील.
इस आवेदन में आप सूचना का आवेदन जमा करने, प्रथम अपील करने, कोई सूचना मिलने अथवा कोई भी सूचना नहीं मिलने संबंधी पूरा विवरण दें. साथ में सारे दस्तावेजों की प्रतिलिपि लगा दें.
केंद्रीय सूचना आयोग का पता :
केंद्रीय सूचना आयोग, भीकाजी कामा पैलेस, अगस्त क्रांति मार्ग, नयी दिल्ली
खुद हों तैयार
आरटीआइ के इस्तेमाल में आप को किसी वकील की मदद की जरूरत नहीं है. आप खुद अपना आवेदन तैयार कर सकते हैं.
जन संगठन भी हैं आपकी मदद के लिए
देश भर में कई जन संगठन हैं, जो आरटीआइ एक्टिविस्टों की मदद करते हैं. इनमें एनसीपीआरआइ (नेशनल कंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन) प्रमुख है. इनके अलावा इन संगठनों से भी आप संपर्क कर सकते हैं :
जनता सूचना केंद्र : यह एनसीपीआरआइ से जुड़े आरटीआइ एक्टिविस्टों का संगठन है. यह आरटीआइ आंदोलन पर काम करता है.
संगठन का पता : जनता सहायता केंद्र, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, आत्मकथा परिसर, पटना.
अन्य संगठन
ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क : 576, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014, फोन- 011-24379855
ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क : एफएम 64, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, सहजानंद चौक, रांची, 0651-2341740
यूनाइटेड मिली फोरम : अफजल अनिश, अलमनार कैंपस, बूटी मोड़, रांची, 9234982712
नागरिक अधिकार मंच : शिव प्रकाश राय, बक्सर, 9931290702
आरटीआइ मूवमेंट : नेमी कुमार, शांति भवन, नारियल बाजार, मधुबनी. 9835092644
जनादेश : अजय बालाजी, भीठा भगवानपुर, मधुबनी, 9931494146
मुहिम : विमलेंदु कुमार, बसंतपुर पकरी रीगा, सीतामढ़ी, 9835860803
कश्ती : नीरज कुमार गोयनका, 64/21, शारदा नगर, कोया बाजार, सीतामढ़ी, 9430475346
जनजागरण शक्ति संगठन : कामायनी, अररिया, 9771950248
झारखंड
डॉ विष्णु राजगढ़िया, झारखंड आरटीआइ फोरम, रांची : 9431120500
गोपीनाथ घोष, ग्राम स्वराज अभियान फाउंडेशन, रांची : 9204522381
सुनील महतो, झारखंड आरटीआइ फोरम, नामकुम : 9693251111
शक्तिधर पांडेय, ओल्ड बाजार रोड, मोहराबादी, रांची : 9934109575
कृपा सिंधु बच्चन, पत्रकार, अन्नपूर्णा कालोनी, पाकुड़ : 9431165178
दिनेश महतो, पोटका, पूर्वी सिंहभूम : 9631483218