जमुई : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शरत चंद्र कुमार ने जमुई थाना कांड संख्या 363/ 06 में कल्याणपुर निवासी प्रदीप राम , रंजीत राम, बब्लू राम, भूषणी देवी, पप्पी देवी , नीतू देवी व मंडार निवासी अशोक राम को धारा 379 भादवि के तहत 2 वर्ष तथा धारा 323 भादवि के तहत 1 वर्ष की सजा सुनायी है.
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सात को दो वर्ष कारावास की सजा
जमुई : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शरत चंद्र कुमार ने जमुई थाना कांड संख्या 363/ 06 में कल्याणपुर निवासी प्रदीप राम , रंजीत राम, बब्लू राम, भूषणी देवी, पप्पी देवी , नीतू देवी व मंडार निवासी अशोक राम को धारा 379 भादवि के तहत 2 वर्ष तथा धारा 323 भादवि के तहत 1 वर्ष की […]
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