जलपाईगुड़ी : 2009 के एक मामले से मोरचा सुप्रीमो व जीटीए चीफ विमल गुरुंग समेत चार मोरचा नेताओं को जलपाईगुड़ी जिला व दायरा अदालत से जमानत मिल गयी.
मोरचा महासचिव रोशन गिरी, वरिष्ठ नेता कर्नल रमेश आले, मोरचा के महासचिव व जीटीए के कार्यकारी सदस्य विनय तमांग व नारी मुक्ति मोरचा की नेत्री आशा गुरुंग को जमानत मिल गयी. जिला व दायरा अदालत के भारप्राप्त जिला जज एस आनंद ने पांच लोंगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली.
यह जानकारी देते हुए सरकारी वकील सोमनाथ पाल ने बताया कि माल थाना के मामला नंबर 11/2009 के तहत पांच मोरचा नेताओं के खिलाफ 353 धारा के तहत सरकारी संपत्ति नष्ट करने, 307 धारा के तहत साजिश कर गड़बड़ी पैदा करने व 120 बी धारा के तहत हत्या की कोशिश व पीपीडी धारा के तहत सरकारी व निजी संपत्ति नष्ट करने का मामला चल रहा था.
मामले की अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी. जीटीए कार्यकारी सदस्य व मोरचा के महासचिव रोशन गिरी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया.