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झारखंड पंचायत चुनाव : मतदान शुरू, दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग, 30,221 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

Updated at : 14 May 2022 8:44 AM (IST)
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झारखंड पंचायत चुनाव : मतदान शुरू, दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग, 30,221 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला

झारखंड पंचात चुनाव के लिए आज झारखंड के 21 जिलों में 72 प्रखंडों की 1,127 ग्राम पंचायतों वोटिग शुरू हो गयी है. दोपहर तीन बजे तक ये मतदान चलेगा. 52,22,815 मतदाता 30,221 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे

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रांची: झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज शनिवार की सुबह सात बजे से राज्य के 21 जिलों में 72 प्रखंडों की 1,127 ग्राम पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है. दोपहर तीन बजे तक चलनेवाले मतदान में कुल 52,22,815 मतदाता 30,221 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे. 6,231 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि 707 पदों पर एक भी नामांकन नहीं हुआ है. निर्विरोध निर्वाचित पदों के अलावा नामांकन नहीं किये गये पदों के लिए मतदान नहीं होगा.

कितने पद के लिए होगी वोटिंग :

निर्विरोध निर्वाचन के बाद ग्राम पंचायत सदस्य के 3,707, मुखिया के 1,117, पंचायत समिति सदस्य के 1,256 व जिला परिषद के 143 पदों के लिए वोट डाला जायेगा. मतदाता ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 17,822, मुखिया के लिए 6,890, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4,694 व जिला परिषद सदस्य के लिए 815 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

कार्मिक विभाग ने मतदान के दिन चुनाववाले पंचायतों में दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार डेली वेजेज पर काम करनेवाले मतदाताओं को भी मतदान के दिन छुट्टी दी जायेगी.

बिना वोटर आइडी के भी डाला जा सकता है वोट

मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर बिना वोटर आइडी के

भी वोट डाला जा सकता है

सूची में नाम नहीं होने पर मतदान नहीं किया जा सकता है

18 वर्ष या उससे अधिक के हर मतदाता को वोट देने का अधिकार है

चुनाव आयोग से मिला वोटर स्लिप मतदाता सूची में नाम होने का सबूत है

वह पर्ची किसी भी मान्य आइडी (पहचान पत्र) के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है

इन दस्तावेजों में किसी एक का होना जरूरी

आयोग द्वारा मान्य आइडी मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, श्रम विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो लगा पेंशन दस्तावेज, सांसद विधायक और विधानपरिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र व आधार कार्ड हैं.

सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के चारों चरण में मतदान के लिए निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में चारों चरण के मतदान की तिथियों क्रमश: 14, 19, 24 व 27 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.

Posted By: Sameer Oraon

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