न्यायाधीश ने मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को अगली सुवनाई में अदालत में रहने का निर्देश दिया. कुणाल घोष को उनके द्वारा दर्ज की गयी आपत्तियों पर याचिका दायर करने की इजाजत भी दी.
अदालत में कुणाल के वकील ने प्रश्न किया कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने आत्महत्या की कोशिश की चार्जशीट दी है, लेकिन जिन्होंने उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला क्यों नहीं दर्ज होगा.