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युवक की मौत की सीआइडी जांच का निर्देश

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक युवक की संदिग्ध स्थित में हुई मौत की सीआइडी जांच का निर्देश दिया है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने यह निर्देश दिया. ज्ञात हो कि नौ अक्तूबर 2016 को दक्षिण 24 परगना जिले के धूलाहाट थाना अंतर्गत सिमूल बेरिया निवासी देव प्रसाद गायेन (23) अपने तीन दोस्तों के साथ घर से […]

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक युवक की संदिग्ध स्थित में हुई मौत की सीआइडी जांच का निर्देश दिया है. न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने यह निर्देश दिया. ज्ञात हो कि नौ अक्तूबर 2016 को दक्षिण 24 परगना जिले के धूलाहाट थाना अंतर्गत सिमूल बेरिया निवासी देव प्रसाद गायेन (23) अपने तीन दोस्तों के साथ घर से निकला था.

घर नहीं लौटने पर उसके पिता बंशीदारी गायेन ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बेटे को फोन किया तो उसके दोस्त दिव्येंदू ने कॉल रिसीव किया और बताया कि देवप्रसाद बाथरूम में है.

अगले दिन बासुनडांगा रेल लाइन के पास जीआरपी ने देवप्रसाद का शव बरामद किया. इस मामले में जीआरपी ने उसके तीनों दोस्त दिव्येंदू पांडा, तपेंदु पांडा और दीपंकर पांडा से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया. आरोप है कि जीअारपी ने इस मामले में कुछ खास नहीं किया. इसके बाद मृतक के परिजनों ने मामले की सीआइडी जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. सोमवार को अदालत ने सीआइडी जांच का निर्देश दिया.

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