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सुपर बिल्ड-अप एरिया पर नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स

कर दाताओं को राहत कोलकाता. अब बिल्ड-अप एरिया में रहनेवालों को अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा. अब केवल बिल्ड-अप एरिया के हिसाब से उन्हें कर का भुगतान करना होगा. वहीं कवर एरिया व कॉमन स्पेश पर कर लगाने के लिए निगम अलग से एक गाइडलाइन बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है जिसके […]

कर दाताओं को राहत
कोलकाता. अब बिल्ड-अप एरिया में रहनेवालों को अतिरिक्त प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा. अब केवल बिल्ड-अप एरिया के हिसाब से उन्हें कर का भुगतान करना होगा. वहीं कवर एरिया व कॉमन स्पेश पर कर लगाने के लिए निगम अलग से एक गाइडलाइन बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है
जिसके तहत कवर एरिया व कॉमन स्पेश के लिए कर वसूले जायेंगे. इसके लिए इमारत में रहनेवाले सभी लोगों को मिल कर एक साथ इस कर का भुगतान करना होगा. शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम में मेयर परिषदों की बैठक में इस प्रस्ताव पर आम सहमति बनने के बाद अब इसे निगम के मासिक अधिवेशन में पेश किया जायेगा. यहां से पारित कराये जाने के बाद इसे महानगरवासियों के लिए लागू कर दिया जायेगा. आपको बता दें कि इस महीने 27 जुलाई को निगम का मासिक अधिवेशन संपन्न होगा.
मासिक अधिवेशन में बिल्ड-अप एरिया टैक्स पर चर्चा की जायेगी. ध्यान रहे कि इससे पहले निगम सुपर बिल्ड-अप एरिया के हिसाब से संपत्ति कर वसूलता था, लेकिन अब बिल्ड-अप एरिया के हिसाब से कर वसूले जाने से करदाताओं को राहत मिलेगी. इस कर को वसूलने से पहले निगम के अधिकारी विभिन्न इमारतों में रहनेवाले लोगों के जमीनों का मूल्यांकन करेंगे. इसके बाद लोग बिल्ड-अप एरिया पद्धति से कर अदा कर सकेंगे.

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