हाइकोर्ट में मामले की पैरवी करते हुए वकील देवब्रत उपाध्याय ने दावा करते हुए कहा कि आंदुल रोड स्थित उक्त भांड़पट्टी अवैध है, जिसके लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से कोई अनुमति नहीं ली गयी है. यहां रोजाना भांड़ को पकाने के लिए आग की भट्टी जलायी जाती है जिससे निकलनेवाले धुएं से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है.
इससे यहां रहनेवाले लोगों को काफी परेशानियाें का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस भांड़पट्टी को हटाने का प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भी निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने भांड़पट्टी को हटाने और साथ ही हावड़ा नगर निगम को पूरे क्षेत्र के वर्ज्य पदार्थों को साफ करने का निर्देश दिया है. साथ ही न्यायाधीश ने स्थानीय थाना प्रभारी को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि यहां प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के नियमों का उल्लंघन न हो.