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पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस: दोषियों को 10 साल की कैद की सजा

कोलकाता.एक सत्र अदालत ने पार्क स्टरीट सामूहिक बलात्कार मामले में आज तीनों दोषियों को दस दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.यह तीन वर्ष से अधिक पुरानी घटना है जिसमें दो नाबालिग बेटियों की 40 वर्षीय मां का यहां चलती कार में बलात्कार किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीब भट्टाचार्य ने दोषी रुमान […]

कोलकाता.एक सत्र अदालत ने पार्क स्टरीट सामूहिक बलात्कार मामले में आज तीनों दोषियों को दस दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.यह तीन वर्ष से अधिक पुरानी घटना है जिसमें दो नाबालिग बेटियों की 40 वर्षीय मां का यहां चलती कार में बलात्कार किया गया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चिरंजीब भट्टाचार्य ने दोषी रुमान खान, नासिर खान और सुमित बजाज को दस दस साल के कारावास की सजा सुनाई और एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्हें कल भारतीय दंड संहिता की धारा 376 :दो(जी) के तहत सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया गया था.
इस आरोप में न्यूनतम दस वर्ष की कैद जबकि अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. न्यायाधीश ने बंद कमरे में सुनवाई में आदेश पारित करते हुए कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह छह महीने की जेल और काटनी पडेगी.मुख्य लोक अभियोजक सरबनी राय ने कहा कि न्यायाधीश ने रुमान खान और नासिर खान को भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) अैर धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत छह छह महीने के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई जबकि दोषियों पर क्रमश: दस और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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