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सात नगरपालिकाओं में अभी चुनाव नहीं : सरकार

कोलकाता: राज्य सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वह सात नगरपालिकाओं में फिलहाल चुनाव नहीं कराना चाहती है. राज्य सरकार ने इस संबंध में हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इसमें कहा है कि हाइकोर्ट ने जिन सात नगरपालिकाओं में दो महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है, वहां राज्य […]

कोलकाता: राज्य सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वह सात नगरपालिकाओं में फिलहाल चुनाव नहीं कराना चाहती है. राज्य सरकार ने इस संबंध में हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है. इसमें कहा है कि हाइकोर्ट ने जिन सात नगरपालिकाओं में दो महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार फिलहाल कोई चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन नगरपालिकाओं को नगर निगम के साथ संयुक्त करने की योजना बनायी है. राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है.
गौरतलब है कि 16 अप्रैल को कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि जिन नगरपालिकाओं की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है, उन सभी नगरपालिकाओं में अगले दो महीने के अंदर चुनाव कराना होगा. राज्य चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी.
नगरपालिकाओं के विलय के नाम पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता है. समय के पहले चुनाव नहीं कराना गैरकानूनी है. इस आदेश के खिलाफ गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से हाइकोर्ट में यह याचिका दायर की गयी. गौरतलब है कि आसनसोल, रानीगंज, कुलटी, जामुड़िया, बाली, विधाननगर व राजारहाट-गोपालपुर नगरपालिका की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने यहां नगरपालिकाओं का विलय कर नगर निगम बनाने की योजना बनायी है और इसलिए राज्य सरकार ने यहां चुनाव नहीं कराया.
हुगली के रहनेवाले प्रणव राय ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने यहां कानून का उल्लंघन किया है. राज्य सरकार का ऐसा करने का अधिकार नहीं है.

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