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नकली नोट मामले में तीन को दस साल की सजा

– 2010 में हावड़ा स्टेशन एरिया से पकड़े गये थे तीनों नकली नोट तस्कर कोलकाता. 2010 के नकली नोट तस्करी मामले में सिटी सेशन कोर्ट ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को दस साल की सजा और पचास हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तीनों नोट तस्करों के नाम मनसुर आलम, मोहम्मद नईम […]

– 2010 में हावड़ा स्टेशन एरिया से पकड़े गये थे तीनों नकली नोट तस्कर कोलकाता. 2010 के नकली नोट तस्करी मामले में सिटी सेशन कोर्ट ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को दस साल की सजा और पचास हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तीनों नोट तस्करों के नाम मनसुर आलम, मोहम्मद नईम और गुलाम उर्फ मुन्ना है. लंबी लड़ाई के बाद 23 अप्रैल को सिटी सेशन कोर्ट के सिंगल बेंच के न्यायाधीश जी सी कर्मकार ने उक्त फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह भी आदेश दिया कि यदि तीनों आरोपी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्होंने एक- एक वर्ष और जेल में काटना होगा. गौरतलब है कि 2010 में सीबीआइ ने तीनों बांग्लादेशी नागरिकों को हावड़ा स्टेशन से 7.60 लाख के नकली नोटों का साथ गिरफ्तार किया था. सीबीआइ की वकील राजश्री महापात्रा ने बताया कि जब आये दिन राज्य में बांग्लादेशी नागरिकों को नकली भारतीय नोटों के साथ पकड़ा जा रहा हो वैसे में इन तीनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माने का फैसला नकली नोटों की तस्करी के मामले को दर्शाता है. श्रीमती महापात्रा ने बताया कि 2010 में सीबीआइ की टीम में तीनों आरोपियों को उस वक्त पकड़ा था, जब वे तीनों 7.60 लाख भारतीय नकली नोटों के साथ बेंगलुरु जाने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए हावड़ा स्टेशन पहुंचे थे.

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