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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में महिला की तस्करी एवं दुष्कर्म के आरोपी रमजान मोल्ला को न्यायाधीश अंजलि सिंह ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी रायदीघी का निवासी है. उसने वर्ष 2013 के जनवरी महीने में मगराहाट की रहने वाली एक युवती को कपड़ा खरीदने का प्रलोभन देकर उसे लेकर […]

कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में महिला की तस्करी एवं दुष्कर्म के आरोपी रमजान मोल्ला को न्यायाधीश अंजलि सिंह ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी रायदीघी का निवासी है. उसने वर्ष 2013 के जनवरी महीने में मगराहाट की रहने वाली एक युवती को कपड़ा खरीदने का प्रलोभन देकर उसे लेकर फरार हो गया था. जिसके बाद 23 अप्रैल को युवती के पिता ने थाने में अपहरण का मामला दायर किया था. पुलिस की जांच में पता चला कि रमजान उर्फ पिंटू ने युवती को ले जाकर गुजरात के एक देहमंडी में बेच डाला है. दक्षिण 24 परगना के पुलिस सुपर प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस की सक्रियता से इस गिरोह के दो और लोगों को पकड़ा गया. उसके बाद तत्काल ही युवती को गुजरात से यहां लाने की पूरी व्यवस्था की गयी. उन्होंने यह भी बताया कि इस कांड का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत किया जायेगा.

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