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फिर नहीं हुई मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई

निजी कारणों से न्यायाधीश ने मामला सुनने से किया इनकारकोलकाता. सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा को गुरुवार को भी हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. गुरुवार को भी हाइकोर्ट में मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन निजी कारणों से न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने मामले […]

निजी कारणों से न्यायाधीश ने मामला सुनने से किया इनकारकोलकाता. सारधा चिटफंड मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा को गुरुवार को भी हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. गुरुवार को भी हाइकोर्ट में मदन मित्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन निजी कारणों से न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने मामले सुनने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि मदन मित्रा के बेटे की शादी में न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी को निमंत्रण मिला था, हालांकि वह इस शादी में नहीं गयी थी. लेकिन अब किसी अन्य प्रकार के विवाद से बचने के लिए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अब मदन मित्रा की जमानत याचिका पर किस न्यायाधीश की बेंच पर सुनवाई होगी, यह कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश तय करेंगी.दूसरी ओर, सारधा मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद कुणाल घोष ने न्यायाधीश को पत्र लिख कर आत्महत्या करने की धमकी दी है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद मुकुल राय का नाम नहीं करते हुए उन्होंने कहा है कि सारधा कंपनी का जिन-जिन लोगों ने रुपया खाया है और जिनके पास वह रुपये हैं. सीबीआइ उन्हें नहीं पकड़ रही है. न्यायाधीश अरविंद मिश्र को लिखे पत्र में कुणाल घोष ने कहा है कि जेल के अंदर से ही मदन मित्रा सभी सबूतों को नष्ट कर रहे हैं. न्यायाधीश को छला जा रहा है और इस मामले में सीबीआइ पूरी तरह से चुप है.

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