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पेश हुए जेल विभाग के डीआइजी

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय ने सीधे सजायाफ्ता कैदियों के साथ बातचीत की थी, हालांकि नियम के अनुसार, कैदी प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात नहीं कह सकते हैं. लेकिन हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार राय के निर्देश पर कैदियों को जेल से लाकर हाइकोर्ट में पेश किया गया था और न्यायाधीश ने […]

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश असीम कुमार राय ने सीधे सजायाफ्ता कैदियों के साथ बातचीत की थी, हालांकि नियम के अनुसार, कैदी प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात नहीं कह सकते हैं. लेकिन हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार राय के निर्देश पर कैदियों को जेल से लाकर हाइकोर्ट में पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उन कैदियों से प्रत्यक्ष रूप से बात की. इस मामले में प्रेसिडेंसी जेल के अधीक्षक को पेश करने का निर्देश दिया था.

हालांकि प्रेसिडेंसी जेल के अधीक्षक अभी सस्पेंड हैं, इसलिए उनके स्थान पर जेल विभाग के डीआइजी सुदीप्त चक्रवर्ती पेश हुए. उन्होंने हाइकोर्ट को बताया कि वह मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वह पूरे मामले की जानकारी लेकर शुक्रवार को हलफनामा के माध्यम से रिपोर्ट पेश करेंगे.

क्या है मामला : वर्ष 2005 में हावड़ा जगाछा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दो लोगों अरूप राय व राजीव दत्त को गिरफ्तार किया था. 11 जून 2007 को इस मामले में हावड़ा जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में न्यायाधीश असीम कुमार राय की बेंच पर शुरू हुई, लेकिन प्रथम सुनवाई के बाद रुपये की कमी के कारण दोनों कैदी अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाये. इसके बाद न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को इन दोनों आरोपियों को हाइकोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले के दोनों आरोपी अरूप राय व राजीव दत्त से बात की थी. इस मामले में ही पूरी रिपोर्ट के लिए न्यायाधीश ने अधीक्षक को पेश होने का निर्देश दिया था.

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