मौसमी को बेटी से मिलने से नहीं रोकूंगा : दामाद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Nov 2018 6:19 AM
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मुंबई/कोलकाता : बंबई हाइकोर्ट ने अभिनेत्री मौसमी चटर्जी द्वारा दायर उस याचिका को निस्तारित कर दिया जिसमें मांग की गयी थी कि कोमा में चल रही बेटी पायल का उन्हें और उनके पति को अभिभावक बनाया जाये. पायल के पति डिकी सिन्हा ने न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ के समक्ष एक […]
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मुंबई/कोलकाता : बंबई हाइकोर्ट ने अभिनेत्री मौसमी चटर्जी द्वारा दायर उस याचिका को निस्तारित कर दिया जिसमें मांग की गयी थी कि कोमा में चल रही बेटी पायल का उन्हें और उनके पति को अभिभावक बनाया जाये. पायल के पति डिकी सिन्हा ने न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ के समक्ष एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि उनका परिवार चटर्जी को उनकी बेटी से मिलने या उसकी देखभाल करने से नहीं रोकेगा. इसके बाद अदालत ने अभिनेत्री की याचिका का निस्तारण कर दिया.
चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी ने इस हफ्ते के शुरू में अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें बेटी का अभिभावक नियुक्त किया जाये और उसकी देखभाल करने की इजाजत दी जाये. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के कोमा में रहने के दौरान सिन्हा उन्हें बेटी को देखने से भी रोक रहे हैं. उन्होंने कहा कि पायल बचपन से ही मधुमेह से ग्रस्त हैं.
याचिका में कहा गया कि पायल की शादी 2010 में कारोबारी डिकी सिन्हा से हुई थी. वह अप्रैल 2017 से ही कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं बाद में उनकी सेहत और बिगड़ गयी और फिलहाल वह कोमा में हैं. इसमें कहा गया कि उन्हें 28 अप्रैल 2018 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी और घर पर ही देखभाल की जा रही है. डॉक्टरों ने उन्हें फीजियोथेरेपी कराने को कहा था. याचिका में कहा गया कि पिछले कुछ महीनों में फिजियोथेरेपी नहीं हो रही थी.
अदालत ने कहा कि आपस के ईगो को लेकर झगड़े को यहां लाने का कोई तुक नहीं है. रहा सवाल मानविकता का तो उसके लिए अदालत का दरवाजा खुला है. अदालत में डिकी के वकील ने कहा कि जिस दिन यह आरोप थाने में लगाया गया. उस दिन भी पायल के मां-बाप अपनी बेटी को देखने गये थे. इसका पर्याप्त प्रमाण उनके मुवक्किल के पास है. इस पर अदालत ने डिकी को सोमवार को अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
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