व्यवसायी सह पूर्व इसीएल कर्मी सपन तिवारी अपहरण कांड का मामला
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झारखंड सीआइडी ने मांगा आरोपियों का बयान
व्यवसायी सह पूर्व इसीएल कर्मी सपन तिवारी अपहरण कांड का मामला जामताड़ा जिला न्यायालय के आदेश की प्रति जमा की महकमा कोर्ट में रूपनारायणपुर : रूपनारायणपुर इलाके के व्यवसायी और पूव इसीएल कर्मी सपन तिवारी अपहरण कांड के आरोपियों का सीआरपीसी के धारा 161 के तहत दर्ज बयान की डुप्लीकेट प्रति संग्रह करने के लिए […]
जामताड़ा जिला न्यायालय के आदेश की प्रति जमा की महकमा कोर्ट में
रूपनारायणपुर : रूपनारायणपुर इलाके के व्यवसायी और पूव इसीएल कर्मी सपन तिवारी अपहरण कांड के आरोपियों का सीआरपीसी के धारा 161 के तहत दर्ज बयान की डुप्लीकेट प्रति संग्रह करने के लिए झारखण्ड पुलिस की सीआईडी ने आसनसोल अदालत में बुधवार को अपील की. इसे प्राप्त करने के लिए सीआईडी ने जामताडा जिला अदालत के आदेश की प्रति भी कोर्ट को सौंपी. अपहरण कांड में जामताडा और घनबाद से आरोपी गिरफ्तार हुए थे.
रूपनारायणपुर के व्यवसायी श्री तिवारी का अपहरण 10 जनवरी, 2011 को हुआ था. सालानपुर थाने कांड संख्या 03/11 दर्ज हुआ था. अपहरण के 13 दिन बाद श्री तिवारी की घर वापसी हुयी थी. फिरौती को लेकर तरह तरह की चर्चा थी.
हालांकि घरवालों ने इस विषय मे कोई जानकारी नहीं दी थी.
कांड के आरोपी मार्च 2011 में घनबाद और जामताडा जिला के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार हुए थे. गिरफ्तारी के बाद अदालत पुलिस रिमांड में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आरोपियों का बयान दर्ज किया था. मामले में पुलिस चार्जशीट भी पेश कर दिया है. कांड के इतने दिनों बाद झारखण्ड पुलिस की सीआइडी ने उक्त कांड से जुड़े आरोपियों के 161 के तहत दर्ज बयान को प्राप्त करने के लिए आसनसोल अदालत में अपील की. इस विषय में सीआईडी के अधिकारी कुछ भी बताने से कतरा गये. क्र ाइम कांफ्रेन्स को लेकर तैयारी करनी पड़ रही है. कांड के सात साल बाद आरोपियों के बयान संग्रह करने के लिए सीआईडी का अदालत में अपील करने किसी बड़े कांड का संकेत है.
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