कोलकाता : जीडी बिड़ला स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना में शिकायत मिलने के बाद मामले के जांच अधिकारी को बदल दिया गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गयी. साथ ही राज्य की ओर से बताया गया कि बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए जो विशेष अदालत है उस अदालत ने पीड़ित बच्ची के पिता के आवेदन पर जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि पीड़ित छात्रा के पिता ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है.
मामले की सुनावाई न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत में चल रही है. शुक्रवार को मामंले की सुनवाई में राज्य के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अभ्रतोष मजुमदार व सरकारी वकील ताले मसूद सिद्दिकी ने राज्य का पक्ष रखा. सरकारी वकीलों ने बताया कि निचली अदालत के तत्वावधान में जांच चल रही है. इसलिए हाइकोर्ट की नजरदारी की जरूरत नहीं. दो अदालतों की निगरानी नहीं हो सकती. न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत में सरकारी वकीलों ने निचली अदालत के निर्देश की प्रतिलिपि पेश की.
इसकी प्रतिलिपि याचिकाकर्ता के वकील को भी दी गयी. न्यायाधीश देवांशु बसाक ने सरकारी वकीलों के वक्तव्य पर संतोष प्रकट किया और याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि उन्हें भी लगता है कि निचली अदालत के न्यायाधीश के कार्य में हाइकोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है. इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह निचली अदालत के निर्देश को समझ कर अपना वक्तव्य रखेंगे. इसलिए उन्हें समय दिया जाये. मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी.