हलफनामे में इसका प्रमाण मिलता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि यह उन्होंने बनाया है और उसे राज्य सरकार को दिया है. इस संबंध में वह कुछ नहीं कहना चाहते. मुख्यमंत्री बना सकती हैं. लेकिन एक चीज दो लोगों को नहीं दी जा सकती. एक बार वह कहती हैं कि राज्य सरकार को दिया है और एक बार अभिषेक कहते हैं कि यह उनका है. इसकी जांच होनी चाहिए.
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विश्व बांग्ला मामले में हाइकोर्ट पहुंचे मुकुल
कोलकाता: विश्व बांग्ला एवं जागो बांग्ला के मालिकाना मामले में अलीपुरदुआर अदालत के न्यायिक अख्तियार का सवाल उठाते हुए निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देते हुए मुकुल राय कलकत्ता हाइकोर्ट पहुंचे. बुधवार को न्यायाधीश हरीश टंडन की अदालत में मामले की सुनवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया […]
कोलकाता: विश्व बांग्ला एवं जागो बांग्ला के मालिकाना मामले में अलीपुरदुआर अदालत के न्यायिक अख्तियार का सवाल उठाते हुए निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देते हुए मुकुल राय कलकत्ता हाइकोर्ट पहुंचे. बुधवार को न्यायाधीश हरीश टंडन की अदालत में मामले की सुनवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया था कि आगामी 14 दिसंबर तक विश्व बांग्ला, जागो बांग्ला व अन्य संस्थाओं को लेकर मुकुल राय कोई बयान नहीं दे सकते. अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. हाइकोर्ट में याचिका दायर करने पहुंचे श्री राय ने कहा कि अलीपुरदुआर अदालत में एक मामला हुआ है.
राजनीतिक मैदान से भागने की कोशिश हो रही है. इसलिए अलीपुरदुआर अदालत में मामला किया गया है. यह मामला उनके ऊपर लागू नहीं होता. अदालत का निर्देश यही कहता है. अलीपुरदुआर अदालत के न्यायक्षेत्र को चुनौती देते हुए उन्होंने हाइकोर्ट में मामला दायर किया है. इधर, अभिषेक बनर्जी को ‘बच्चा लड़का’ कहकर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व बांग्ला लोगो को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है. लेकिन उसका (अभिषेक) कोई दोष नहीं है. वह बच्चा है. उसने जो कुछ किया है वह ऊपरवाले के निर्देश पर किया है.
उल्लेखनीय है कि मुकुल राय ने गत 10 नवंबर को रानी रासमणि रोड में आयोजित सभा में आरोप लगाया था कि विश्व बांग्ला व जागो बांग्ला के मालिकाने में अभिषेक बनर्जी का नाम है. इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने मुकुल राय को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा था. लेकिन मुकुल राय ने कहा कि इसके सभी सबूत उनके पास है. इसके बाद मुकुल राय के खिलाफ गत 21 नवंबर को अलीपुरदुआर में अभिषेक बनर्जी ने याचिका दायर की. मुकुल राय को अदालत की चिट्ठी भी भेजी गयी. चिट्ठी में मुकुल राय को कहा गया है कि आगामी 14 दिसंबर तक अभिषेक बनर्जी को लेकर विश्व बांग्ला एवं जागो बांग्ला को लेकर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. हालांकि गत 25 नवंबर को मुकुल राय द्वारा फिर बयान देने पर 14 दिसंबर को अदालत में उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया गया.
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