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कालीपूजा व दीपावली को लेकर राज्य सरकार का नया फरमान, रात 10 से सुबह 6 बजे तक आतिशबाजी पर रोक

कोलकाता. देश की राजधानी दिल्ली और मुबंई में दीपावली पर आतिशबाजी पर कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी राह पर चलने का निर्णय लिया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री शोभन चटर्जी ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम में संवदादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को […]

कोलकाता. देश की राजधानी दिल्ली और मुबंई में दीपावली पर आतिशबाजी पर कोर्ट द्वारा रोक लगाये जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी राह पर चलने का निर्णय लिया है. राज्य के पर्यावरण मंत्री शोभन चटर्जी ने सोमवार को कोलकाता नगर निगम में संवदादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कालीपूजा व दीपावली के दिन राज्यभर में आतिबाजी करने पर रोक लगा दी गयी है.

कालीपूजा और दीपावली को रात 10 से सुबह के 6 बजे 90 डेसिबल के ऊपर के पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही पुलिस की अनुमति के बगैर डीजे व लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा. वहीं अनुमति मिलने के बाद साउड स्टिम के साथ साउंड लिमिटर भी रखना होगा.

श्री चटर्जी ने कहा कि दिवाली के दिन पटाखे छोड़ने पर संपूर्ण रूप से रोक नहीं लगायी जा सकती है क्योंकि यह हमारी परंपरा में हैं. इसलिए इस पर रोक लगाना संभव है लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि 90 डेसिबल के ऊपर आवाज वाले पटाखें न छोड़ें. मौके पर उपस्थित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कल्याण रुद्र ने कहा कि अातिशबाजी पर रोक लगाने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया है. बच्चों को आतिबाजी से होनेवाली क्षति के विषय में जानकारी दी गयी है. वहीं बस चालकों‍ को साइंलेट जोन में हॉर्न नहीं बजाने के लिए भी जागरूक किया गया है.

थानों में खुले रहेंगे कंट्रोल रूम
मंत्री ने कहा कि कालीपूजा व दीपावली के दिन कोलकाता समेत विभिन्न थानों में आतिशबाजी पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम खुला रहेगा. इस कंट्रोल रूम में साउंड पॉल्यूशन को भी मापा जायेगा.
साल्टलेक स्टेडियम के पांच किमी. के दायरे में आतिशबाजी पर पाबंदी
कोलकाता के मेयर तथा पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सॉल्टलेक स्टेडियम में हो रहे फीफा अंडर 17 मैच को देखते हुए इसके पांच किलो मीटर दायरे के भीतर आतिशबाजी पर रोक लगा दी गयी है. सरकार ने पुलिस कर्मियों को इस पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है.

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