इसके अलावा 100 रुपये से अधिक कीमतवाले टिकट जीएसटी के दायरे में आयेंगे और इस पर केंद्र सरकार ने 28 प्रतिशत कर लगाया है. हालांकि इस 28 प्रतिशत में राज्य का हिस्सा 14 प्रतिशत है और राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 14 प्रतिशत कर में से 12 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. अर्थात 100 रुपये से अधिक कीमत वाले टिकटों पर भी राज्य सरकार मात्र दो प्रतिशत कर लेगी.
अर्थात 100 रुपये से अधिक कीमतवाले टिकट पर लोगों को केंद्र सरकार के 14 प्रतिशत व राज्य के दो प्रतिशत मिला कर कुल 16 प्रतिशत कर देना होगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के तहत प्रस्तावित 28 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कम है. उन्होंने कहा कि यह नियम सिर्फ बांग्ला, नेपाली व संथाली भाषा में बनी फिल्मों के लिए लागू होगा. अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों के लिए कर दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय फिल्म उद्योग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगने से राज्य के सिंगल स्क्रीनवाले सिनेमाघर बंद होने के कगार पर आ जायेंगे. इसलिए इस उद्योग को बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है.