आद्रा : व्यापारी अपहरण के मामले में रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत ने पांच अपहरणकारियों को 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. मंगलवार दोपहर 3:00 बजे के लगभग पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत पुरुलिया के हॉस्पिटल मोड़ के समक्ष से पैथोलॉजी सेंटर के मालिक उमाशंकर कुंम्भकार का अपहरण कर लिया गया था.
उमाशंकर के परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी मिलते ही रघुनाथपुर थाने को इस अपहरणकांड की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही रघुनाथपुर थाने की पुलिस हरकत में आयी. उमाशंकर के फोन को ट्रैक करते हुए पुलिस को यह जानकारी मिल गई की उसे अपहरणकारी आसनसोल एवं दुर्गापुर की ओर ले जा रहे हैं.
जानकारी मिलते ही पुलिस ने सभी थानों को इस बारे में जानकारी दी. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस जानकारी के तहत मंगलवार देर शाम दुर्गापुर बैरेज के समक्ष नाका चेकिंग के तहत दुर्गापुर कोकओवन थाना की पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा.
खबर मिलते ही रघुनाथपुर थाने की पुलिस देर रात दुर्गापुर पहुंचकर पांच अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया एवं व्यापारी उमाशंकर को उनके चंगुल से रिहा करवाया. बुधवार सभी अपहरणकर्ता को रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत में पेश किया गया जहां न्यायाधीश तनीमा दास ने पांचों आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया.
व्यापारी उमाशंकर कुम्भकार ने बताया मंगलवार पांच युवक ग्राहक बनकर पैथोलॉजी सेंटर में पहुंचे तथा उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा कर अपहरण कर दुर्गापुर की ओर ले जाने लगे. इस विषय में कानून अपना काम कर रहा है. मुझे उम्मीद है कानून अपना कार्य सही तरीके से करेगा. हालांकि इस अपहरणकांड का मास्टरमाइंड सुमन मिस्त्री ने दावा किया कि व्यापारिक कार्य के दौरान उमाशंकर उनसे चार लाख से अधिक रुपए उधार लिया था.
इस कारण उससे रुपए वापस लेने के लिए उसे दुर्गापुर ले जाया जा रहा था. अपहरण का आरोप बेबुनियाद है. पुलिस ने बताया घटना में जुड़े मास्टरमाइंड सुमन मिस्त्री, सुजीत सह अन्य सहयोगी सुजीत विश्वास, उज्जल सरकार, संदीप रजक, बलराम राय सभी दुर्गापुर के रहने वाले हैं.
पुलिस पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है. आरोपियों के खिलाफ धारा 363 365 तथा 341 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है. हालांकि प्राथमिक जांच में पुलिस का मानना है कि रुपए के लेनदेन के कारण ही यह घटना हुई है.