पांच हजार के रेल टिकट रद्द कराने पर नहीं मिलेगा कैश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Nov 2016 1:11 AM
कोलकाता. नोटबंदी के बाद कालाधन सफेद करने के लिए रेलवे टिकट की हो रही खरीदारी पर लगाम कसने को रेलवे ने टिकट की खरीद और रिफंड के नियम में बदलाव किया था. पहले यह नया नियम 14 नवंबर तक लागू था. लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दिया है. इस अवधि तक […]
कोलकाता. नोटबंदी के बाद कालाधन सफेद करने के लिए रेलवे टिकट की हो रही खरीदारी पर लगाम कसने को रेलवे ने टिकट की खरीद और रिफंड के नियम में बदलाव किया था. पहले यह नया नियम 14 नवंबर तक लागू था. लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दिया है. इस अवधि तक यात्रियों को पांच हजार मूल्य के नीचे के टिकट रद्द करने पर काउंटर से नकदी मिलेगी. पांच हाजर या उससे अधिक मूल्य का टिकट रद्द कराने पर उसका भुगतान टिकट डिपोजिट रिफंड(टीडीआर) के जरिये होगा. इसके लिए यात्रियों को टीडीआर फॉर्म भर कर टिकट काउंटर पर जमा करना होगा.
भुगतान चेक या ईसीएस से होगा. अर्थात यात्री के अकाउंट में राशि भेजी जायेगी. पहले 10 हजार मूल्य के टिकट रद्द पर नगदी भुगतान काउंटर से होता था. अब इसकी सीमा घटाकर पांच हजार से कम कर दिया गया है.
साथ ही यदि कोई यात्री 50 हजार और उससे ज्यादा के मूल्य के टिकट खरीदता है तो उसे आरक्षण फॉर्म के साथ पैन कार्ड भी देना होगा. रेल प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि नौ नवंबर से 24 नवंबर तक रेलवे आरक्षण कार्यालय से बुक किए गए टिकट को रद्द कराने पर पांच हजार से कम मूल्य वाले टिकट का ही नकद भुगतान किया जायेगा.
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