बनगांव महकमा अदालत ने सुनाया फैसला
गत साल मृत पशुओं के मांस के कारोबार का हुआ था खुलासा
कोलकाता : भगाड़ मांस कांड मामले में बुधवार को उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव महकमा अदालत के एडीजे वन न्यायाधीश विद्युत कुमार राय ने दो व्यवसायियों को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच-पांच साल की सजा सुनाई और साथ ही मामले में छह अभियुक्तों को बेकसूर करार दिया. दोषी करार दिये गये दोनों व्यवसायी हैं स्वरूप सेन और देवब्रत साहा. दोनों को पांच-पांच साल की सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है.
मालूम हो कि गत साल बजबज स्थित भगाड़ से मरीं मुर्गियों और पशुओं के मांस के कारोबार चलाने का मामला सामने आया था. सड़े मांस को महानगर समेत आसपास के जिलों में मौजूद नामचीन होटलों व रेस्तराओं में आपूर्ति करने का खुलासा होने से हलचल मच गयी थी. बहुत रेस्तरां और होटलों में भी अभियान चलाया गया था. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
इनमें से बाद में दो व्यवसायी जमानत लिये थे, लेकिन अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान बार-बार गैर हाजिर हो रहे थे. अंत में मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया गया, जबकि बाकी छह लोगों को बेकसूर करार दिया गया.