प्रदेश के तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में दी गयी ढील, अब भी 11 जिलों में प्रतिबंध लागू
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 01 Jun 2021 3:41 PM
Uttar Pradesh, corona curfew, corona infection : लखनऊ : उत्तर प्रदेश में तीन और जिलों में मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गयी. इसके साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर होनेवाले जिलों की संख्या बढ़ कर 64 हो गयी है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि जिन जिलों में एक 600 से कम कोरोना के सक्रिय मामले हैं, उन जिलों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक छूट दी जायेगी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में तीन और जिलों में मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गयी. इसके साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर होनेवाले जिलों की संख्या बढ़ कर 64 हो गयी है. मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि जिन जिलों में एक 600 से कम कोरोना के सक्रिय मामले हैं, उन जिलों में एक जून से कोरोना कर्फ्यू में आंशिक छूट दी जायेगी.
जानकारी के मुताबिक, एक जून, 2021 की सुबह से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गाजीपुर और जौनपुर जिले में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गयी. मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने रविवार को 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गयी थी. उसके बाद सोमवार को छह और जिलों देवरिया, सोनभद्र, बागपत, प्रयागराज, बिजनौर और मुरादाबाद में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा चुकी है.
मालूम हो कि कोरोना कर्फ्यू में एक जून से छूट दिये जाने के बाद सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ढील दी जा रही है. वहीं, शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक दैनिक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. साथ ही शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू भी प्रभावी रहेगा.
कोरोना कर्फ्यू में ढील दिये गये जिलों में दुकानें और बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह में पांच दिन खोलने की अनुमति दी गयी है. वहीं, साप्ताहिक बंदी की अवधि में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की जायेगी.
मालूम हो कि प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और झांसी जिलों में लागू कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गयी है. इन जिलों में अब भी 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं.
कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पुल और बार अगले आदेश तक अभी बंद रहेंगे. हालांकि, होम डिलीवरी के लिए रेस्तरां प्रदेश में संचालित किये जा सकेंगे. वहीं, राजमार्गों औश्र एक्सप्रेस-वे के किनारे के भोजनालयों, होटलों और ठेला दुकानदारों को काम करने की अनुमति दी गयी है.
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