पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Published at :16 Jul 2013 1:53 PM (IST)
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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

चाईबासा : गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले मे जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. घटना के […]

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चाईबासा : गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले मे जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसके अलावा आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. घटना के संबंध में मिली सूचना के मुताबिक मझगांव के ग्राम काटाबिला निवासी प्रधान पिंगुवा ने तीन जनवरी 2010 को स्थानीय थाने में अपनी बहन मासुरी कुई (28) की हत्या किये जाने का मामला दर्ज कराया था.

इसमें उसने अपने बहन के पति सोरेन पूर्ति को नामजद अभियुक्त बनाया था. अभियुक्त ने अपने भाई के मरने के बाद उसकी बेबा से शादी कर ली थी. इसके बाद से वह मासुरी पर अत्याचार करने लगा था. एक जनवरी 2010 की रात नौ बजे उसका मासुरी के साथ झगड़ा हुआ था.

इसके बाद सोरेन ने तीन माह की गर्भवती पत्नी के पेट व गुप्तांग में घुसा व लात से जानलेवा हमला कर दिया था. जिसके कारण उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विचार के लिये कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए मान्यवर न्यायाधीश ने गवाह व सूबतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

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