चाईबासा : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे वान विजय शंकर शुक्ल की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी घनश्याम बोबोंगा, तुरी बोबोंगा(1), तुरी बोबोंगा(2) तथा राजन बोबोंगा को बरी कर दिया है.
गुवा थाना में 2.4.2006 को पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें उसने बताया था कि एक अप्रैल की रात बड़ापासेया स्थित आवास के बाहर पांच युवकों ने उससे दुष्कर्म किया था.