आरोपी नक्सली सुशीला साक्ष्य के अभाव में बरी

Published at :06 Jul 2014 5:52 AM (IST)
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आरोपी नक्सली सुशीला साक्ष्य के अभाव में बरी

चाईबासा : कुख्यात महिला नक्सली सुशीला गागराई को सीजीएम राकेश कुमार की न्यायालय ने शनिवार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. उस पर हत्या सहित अन्य तरह के गंभीर आरोप थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने महिला नक्सली के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी करने का निर्देश दिया. […]

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चाईबासा : कुख्यात महिला नक्सली सुशीला गागराई को सीजीएम राकेश कुमार की न्यायालय ने शनिवार को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. उस पर हत्या सहित अन्य तरह के गंभीर आरोप थे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने महिला नक्सली के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी करने का निर्देश दिया.

घटना के संबंध में तत्कालीन गुवा थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने गुवा थाने में 12.3.2004 को मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया था कि झारखंड ओडिशा सीमा पर पड़ने वाले करमपदा जंगल में नक्सली प्रशिक्षण कैंप लगाये हुए हैं. कांबिंग के दौरान पुलिस पार्टी पुरनादाह मैदान पहुंची तो उन्हें खाना बनाने के लिए अस्थायी चूल्हा दिखा. कुछ और आगे पर घात लगाये बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली भागने लगे. पुलिस ने घटनास्थल से मारा तारकोट, जाड़े तारकोट, बुधन गागराई, सानिका नायक, मोसो सुरीन को गिरफ्तार किया था. जबकि उनकी सूचना पर बाद में सुशीला को गिरफ्तार किया गया था.

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