7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छह दोषी करार, सजा दो को

सरायकेला : गम्हरिया प्रखंड के नुवागांव पंचायत अंर्तगत धातकीडीह गांव में खेत में गाय चराने के विवाद में विजय बारिक पर जानलेवा हमला करने के छह आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश टू की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा दो सितंबर को सुनायी जायेगी. जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें […]

सरायकेला : गम्हरिया प्रखंड के नुवागांव पंचायत अंर्तगत धातकीडीह गांव में खेत में गाय चराने के विवाद में विजय बारिक पर जानलेवा हमला करने के छह आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश टू की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा दो सितंबर को सुनायी जायेगी. जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें गांव के ही मनसा बारिक, कार्तिक बारीक, मोतीलाल बारीक, रोहीना बारीक, चिंता बारीक, चुटी बारीक शामिल हैं.

घटना वर्ष 2003 की है. जिसमें भुक्त भोगी विजय बारिक ने अपने ही गांव के आठ आरोपियों पर जान मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाते हुए गम्हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले पर एक आरोपी अभी तक फरार है जबकि एक अन्य आरोपी की मौत हो चुकी है. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, कि खेत में गाय चराने के विवाद में लाठी डंडा से लैस होकर मारमीट करते हुए जान से मारने की प्रयास किया गया और जख्मी कर दिया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें