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बिना एलपीसी के पांच एकड़ तक किसान करा सकते हैं फसल बीमा-एडीसी

फोटो20एसकेएल3-पत्रकारों को जानकारी देते एडीसी व डीसीओसरायकेला: बिना अंचल कार्यालय से सत्यापन किये बिना ही किसान पांच एकड़ तक का अपनी फसल बीमा करा सकते हैं. साथ ही बंटाईदार किसान भी बीमा करा सकते हैं. उक्त बातें एडीसी संदीप कुमार दोराईबुरू ने पत्रकार वार्ता में कहीं. उन्होंने कहा कि सरायकेला-खरसावां जिले में राष्ट्रीय कृषि फसल […]

फोटो20एसकेएल3-पत्रकारों को जानकारी देते एडीसी व डीसीओसरायकेला: बिना अंचल कार्यालय से सत्यापन किये बिना ही किसान पांच एकड़ तक का अपनी फसल बीमा करा सकते हैं. साथ ही बंटाईदार किसान भी बीमा करा सकते हैं. उक्त बातें एडीसी संदीप कुमार दोराईबुरू ने पत्रकार वार्ता में कहीं. उन्होंने कहा कि सरायकेला-खरसावां जिले में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा खरीफ योजना शुरू हो गयी है. बीमा, एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडि़या द्वारा संचालित किया जा रहा है. फसल बीमा सहकारी बैंक या लैंपस के माध्यम से करायी जा रही है और फसल बीमा की प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 172 रुपये तय की गयी है. श्री दोराईबुरू ने कहा कि पहले प्राइवेट कंपनी द्वारा बीमा कराया जाता है, इस बार एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया द्वारा बीमा कराया जा रहा है. इसमें खास बात यह है कि अगर किसान को दस प्रतिशत भी सुखाड़ का सामना करना पड़ा तो उन्हें बीमा राशि का भुगतान होगा. उन्होंने बताया कि बीमा योजना के तहत अगहनी धान, भदई धान, भदई मकई एवं उरद फसलों को शामिल किया गया है. अगहनी धान की फसल के सुखाड़ का आकलन प्रखंड स्तर पर होगा जबकि अन्य फसलों का आकलन जिला स्तर पर होगा. उन्होंने कहा कि किसान अपने मूल्य से डेढ़ गुना तक का बीमा करा सकते हैं. मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी श्रीकृष्ण कुमार भगत, सहायक निबंधक अशोक कुमार तिवारी भी उपस्थित थे.

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