धनबाद जज मौत मामले में नया खुलासा, जज को टक्कर मारने से पहले ऑटो में था 1 ही व्यक्ति

रांगाटांड़ से बेकारबांध तक एक ही व्यक्ति था ऑटो में. धनबाद का जज उत्तम आनंद मौत मामला. सीबीआइ ने कई स्थानों पर फिर खंगाला सीसीटीवी फुटेज. कई दुकानदारों से ली जानकारी
Dhanbad ADJ Uttam anand Death Case धनबाद : धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो में रांगाटांड़ से पूजा टॉकिज के बीच एक ही व्यक्ति सवार था यानी सिर्फ ऑटो चालक. जज मौत मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम इस एंगल पर भी जांच कर रही है. वह शख्स लखन वर्मा था या राहुल वर्मा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. दूसरा व्यक्ति ऑटो में कब सवार हुआ, सीबीआइ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है.
सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ को जानकारी मिली है कि पहले सिर्फ ऑटो चालक ही वाहन पर था. रांगाटांड़ श्रमिक चौक, पूजा टॉकिज के पास एक पेट्रोल पंप, बेकारबांध में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया. तीनों ही स्थानों पर सीसीटीवी में ऑटो के अंदर एक ही व्यक्ति नजर आया, जबकि एसएसएलएनटी कॉलेज तथा रणधीर वर्मा चौक के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में ऑटो के अंदर दो लोग दिख रहे हैं.
पुलिस ने भी घटनास्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर ऑटो चालक लखन एवं उसके सहयोगी राहुल को गिरफ्तार किया था. अब तक जांच में दोनों यही कह रहे हैं कि रांगाटांड़ से साथ ही ऑटो से निकले थे.
सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ टीम ने पिछले कुछ दिनों में जज मौत मामले को लेकर कई नागरिकों का बयान दर्ज किया है. इनमें कई दुकानदार, पेट्रोल पंप कर्मी के अलावा वैसे लोग शामिल हैं, जिनका लोकेशन घटनास्थल के आस-पास मिला था. कई लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है. घटना के समय मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी सिंफर गेस्ट हाउस तलब किया गया था. उन सबसे भी पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया गया. पिछले दिनों गांधी सेवा सदन के केयर टेकर एवं मिल्क पार्लर वाले से भी पूछताछ हुई थी.
जज मौत मामले में आरोपी राहुल एवं लखन फिलहाल सीबीआइ हिरासत में है. सीबीआइ दोनों को लेकर ब्रेन मैंपिंग, नार्को टेस्ट कराने गुजरात गयी है. सूत्रों के अनुसार, दोनों ही आरोपी लगातार इस कांड में किसी साजिश से इंकार कर रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि उनलोगों के वाहन से ही टक्कर लगी थी. घटना के बाद लखन को पुलिस ने गिरिडीह तथा राहुल को धनबाद स्टेशन से गिरफ्तार किया था.
याद रहे कि जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई को मॉर्निंग के दौरान हो गयी थी. ऑटो से टक्कर मार कर दोनों भाग गये थे. उच्चतम न्यायालय तथा झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. इस मामले की सीबीआइ जांच भी कोर्ट की निगरानी में ही चल रही है. कोर्ट में हर सप्ताह स्टेटस रिपोर्ट दी जा रही है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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