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रांची में चल रहे हुक्का बार होंगे बंद, डीसी ने जारी किया आदेश

रांची: रांची जिले में चलनेवाले हुक्का बार, शीशा लाउंज और हुक्का केंद्रों बंद हो जायेंगे. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने ऐसे सभी केंद्रों को तत्काल बंद करने का आदेश मंगलवार को जारी किया है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से अवैध रूप से इसका संचालन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है. आदेश […]

रांची: रांची जिले में चलनेवाले हुक्का बार, शीशा लाउंज और हुक्का केंद्रों बंद हो जायेंगे. रांची के उपायुक्त मनोज कुमार ने ऐसे सभी केंद्रों को तत्काल बंद करने का आदेश मंगलवार को जारी किया है. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से अवैध रूप से इसका संचालन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. मामला भी दर्ज किया जायेगा. पकड़े जानेवालों को सात साल की कैद और एक लाख का जुर्माना भी लगेगा.

उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि रांची जिले में कई स्थानों पर हुक्का बार, शीशा लाउंज और हुक्का केंद्रों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा है. इन केंद्रों में युवक-युवतियों के साथ-साथ नाबालिगों को भी धूम्रपान कराया जाता है. यह केंद्र बंद रहते हैं, जिसकी वजह से धुंआ भी बाहर नहीं निकल पाता. इससे वातावरण प्रदूषित होता है. स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ रहा है.

साधारण तंबाकू से अधिक घातक है हुक्का का तंबाकू : हुक्का में इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू साधारण तंबाकू से कई गुणा अधिक घातक है. स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है. हुक्का बार में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) का उल्लंघन भी होता है.

सात साल की कैद और एक लाख जुर्माना : बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे को तंबाकू उत्पाद बेचने पर सात साल की कैद एवं एक लाख का जुर्माना का प्रावधान है. इसके लिए बाल पुलिस कल्याण अधिकारी को नियुक्त किया गया है. हुक्का बार में इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया जा रहा है.

क्या है कोटपा कानून में

कोटपा की धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगायी गयी है. धारा पांच के अनुसार किसी भी तंबाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता. धारा-6(A) के अनुसार किसी भी अवयस्क को तंबाकू उत्पाद बेचना या उसके माध्यम से बिक्री कराना दंडनीय अपराध है. धारा-7 के अनुसार किसी भी तंबाकू उत्पादन के 85 प्रतिशत हिस्से पर तसवीर के साथ चेतावनी का होना अनिवार्य है. हुक्का बार में इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता.

एसडीओ ने की छापामारी बच्चे भी हुक्का पीते धराये

रांची. रांची में मंगलवार को हुक्का बार को बंद करने के आदेश जारी होते ही एसडीओ भोर सिंह यादव शहर में छापेमारी शुरू कर दी. उन्होंने शहर में कई हुक्का बार में छापामारी की. एसडीओ ओवरब्रिज स्थित अमन पैलेस में पजल हुक्का बार पहुंचे, जहां से सात लोगों को पकड़ा. इनमें कुछ अंडर एज बच्चे भी थे. उन बच्चों के अभिभावकों को मौके पर बुलाया गया. जबकि, सात लोगों से 200-200 रुपये जुर्माना वसूला गया.

इसके अलावा एसडीअो ने ओवरब्रिज के पास फॉर्क एन कॉर्क व बिग बाजार के पास ओवेन ब्राबा में भी छापामारी की. हालांकि, यहां कुछ नहीं मिला. एसडीओ ने मौके पर संचालकों को चेतावनी दी.

एनएच से 500 मीटर अंदर था लाइसेंसी बार

एसडीओ भोर सिंह यादव हरमू स्थित प्राणा बार भी गये. वहां उन्होंने पूरे बार का निरीक्षण किया. एसडीओ ने मौके पर नापी करवायी. नापी के दौरान उन्होंने पाया कि बार का एरिया 380 मीटर है. यही नहीं जांच में यह भी पाया कि हाइवे से 500 मीटर अंदर लाइसेंसी बार चल रहा है. खुलेआम शराब बिक रही है.

फैक्टरी की भी जांच

एसडीओ भोर सिंह यादव ने मंगलवार को दिन के करीब तीन बजे अरगोड़ा स्थित आयरन फैक्टरी की जांच की. उन्हें सूचना मिली थी कि जिस जमीन फैक्टरी चल रही है, वह उसकी नहीं है. वह जमीन हाउसिंग बोर्ड की है. फैक्टरी संचालक अश्विनी कुमार साहू से जमीन से संबंधित सारे दस्तावेज लेकर कार्यालय तलब किया गया है.

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