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लगातार जारी रखें कब्जा हटाने की कार्रवाई : कोर्ट

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को आये दिन होनेवाले सड़क जाम को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुमंजिले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने गिफ्टेड जमीन पर से कब्जा हटाने के अभियान को लगातार चलाने का निर्देश दिया. एक माह का समय प्रदान करते हुए कहा कि इस दाैरान गिफ्टेड जमीन […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को आये दिन होनेवाले सड़क जाम को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुमंजिले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने गिफ्टेड जमीन पर से कब्जा हटाने के अभियान को लगातार चलाने का निर्देश दिया. एक माह का समय प्रदान करते हुए कहा कि इस दाैरान गिफ्टेड जमीन से सारे कब्जे हटा लिये जायें. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि कब्जा हटाने की कार्रवाई सतत प्रक्रिया है. इसको जारी रखा जाये. गिफ्टेड जमीन को सड़क में मिला दिया जाये.

इस मामले में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए. खंडपीठ ने नगर निगम को एक माह का समय प्रदान किया. अगली सुनवाई के पूर्व स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से की गयी कार्रवाई से संबंधित जानकारी देने को कहा. इससे पूर्व नगर निगम की अोर से शपथ पत्र दाखिल कर अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी. निगम ने बताया कि कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने गिफ्टेड जमीन पर से कब्जा हटा दिया गया है. टीम गठित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है. विवाह मंडप, मैरेज हॉल, क्लब आदि में समारोह के दाैरान सड़क पर वाहन पार्किंग नहीं होंगे. रात 10 बजे के बाद बारात निकालने पर लाउडस्पीकर, गाना नहीं बजाने दिया जायेगा. पटाखे छोड़ने पर भी रोक लगा दी गयी है. एसडीअो की अोर से धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया है. वहीं ट्रैफिक एसपी की अोर से बताया गया कि जाम से निबटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.

भीड़ से घायल या मरीजों के वाहन अथवा एंबुलेंस को निकालने की भी अलग व्यवस्था की जायेगी. उल्लेखनीय है कि हरमू में दंपती की हत्या से आक्रोशित लोगों ने किशोरगंज चाैक को जाम कर दिया था. जाम के कारण लोगों, खास कर बच्चों को काफी परेशानी हुई थी. हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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